आगरा 30 सितंबर।
बीस लाख रुपये का चैक डिसऑनर होने के आरोपी मैसर्स चौधरी बिल्डर्स के प्रोप्राइटर राम अवतार सिंह निवासी शास्त्री पुरम थाना सिकन्दरा को दोषी पाते हुये विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी माननीय सतेंद्र सिंह ने 6 माह की कैद एवं 24 लाख 80 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
Also Read – हत्या के आरोप में पति, पत्नी एवं पुत्र बरी
मामले के अनुसार वादी मुकदमा जालिम सिंह निवासी सूरज मल निवासी कुशवाह कॉलोनी ख़्वासपुरा थाना शाहगंज जिला आगरा ने 138 एन.आई.एक्ट के तहत मुकदमा प्रस्तुत कर कथन किया कि आरोपी राम अवतार ने टोल प्लाजा की ठेकेदारी के लिये कंपनी गठित करने एवं उसमे वादी के पुत्र राजकुमार चाहर को पार्टनर बनाने के नाम पर वादी से बीस लाख रुपये लेकर ना तो वादी के पुत्र को पार्टनर बनाया ना ही उसकी रकम वापस की।

तगादा करने पर 19 जुलाई 2019 को बीस लाख रुपये का चैक दिया ।भुगतान हेतु बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया।
अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुये उसे 6 माह कैद एवं 24 लाख 80 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अदालत ने अर्थदंड राशि में से 24 लाख 60 हजार बतौर प्रतिकर वादी को दिलाने एवं शेष 20 हजार रुपये राज्य सरकार के खातें में जमा कराने के आदेश दिये हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026







