आगरा 24 फ़रवरी ।
चैक डिसऑनर होने के मामले मे आरोपित सोनू भदौरिया निवासी ताज नगरी फेस 1 ताजगंज, जिला आगरा को दोषी पाते हुये अतिरिक्त न्यायालय संख्या 2 के पीठासीन अधिकारी माननीय सूबा सिंह ने 6 माह कैद एवं 1 लाख 77 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा अशोक दीक्षित निवासी केसर बाग कॉलोनी, बोदला, शाहगंज नें अपने अधिवक्ता राकेश भटेलें के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वादी एवं विपक्षी के मध्य पारिवारिक सबंध थे।
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15 फरवरी 21 को विपक्षी ने वादी से 4 लाख रुपये उधार लेकर पांच माह बाद वापस करनें का वायदा किया था। पांच माह उपरांत वादी के तगादे पर विपक्षी द्वारा 1 लाख 50 हजार रुपये का चैक देकर शेष धनराशि बाद में देनें को कहा । वादी मुकदमा द्वारा भुगतान हेतु चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक डिसऑनर हो गया।
अदालत ने वादी के अधिवक्ता राकेश भटेले के तर्क पर आरोपी को 6 माह कैद एवं 1 लाख 77 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
अदालत ने अर्थ दंड राशि मे से 1 लाख 70 हजार वादी को एवं 7 हजार राज्य सरकार के खाते मे जमा करने के आदेश दिये।
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