आगरा/प्रयागराज २५ जुलाई ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ‘रावण’ को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने सहारनपुर की निचली अदालत द्वारा चंद्रशेखर की डिस्चार्ज अर्जी (उन्मोचन प्रार्थनापत्र) खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया है।
जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने चंद्रशेखर आजाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने अब इस मामले को सहारनपुर कोर्ट में वापस भेज दिया है, जहां नए सिरे से फैसले पर विचार किया जाएगा।
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यह मामला 9 मई 2017 को सहारनपुर के कोतवाली देहात थाने में दर्ज हुई एक एफआईआर से जुड़ा है। पत्रकार सुधीर कुमार गुप्ता ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस मामले में बाद में चंद्रशेखर आजाद को भी हिंसा भड़काने और अन्य धाराओं में आरोपी बनाया गया था।
गौरतलब है कि 10 मार्च 2025 को सहारनपुर की एसीजेएम कोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने इस फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से चंद्रशेखर आजाद को फिलहाल बड़ी राहत मिली है।
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