आगरा:
आगरा-मथुरा हाईवे पर स्थित ‘आत्मा राम ऑटो इंटरप्राइजेज’ (महिंद्रा शोरूम) के मालिक अंशुल अग्रवाल और उसके मैनेजर अंकित उर्फ़ अंकुर वर्मा के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट माननीय शिव कुमार के आदेश पर थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज किया गया है।
इन पर हत्या के प्रयास, दलित उत्पीड़न और अन्य गंभीर धाराओं में आरोप लगाए गए हैं।
मामला और आरोप:
मुकदमा वादी सनी कुमार पुत्र स्व. दिनेश चंद, निवासी ग्राम अरतौनी, थाना सिकंदरा की शिकायत पर दर्ज हुआ है।
वादी ने अपने अधिवक्ता योगेश गौतम के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि:
* जमीन विवाद: शोरूम मालिक अंशुल अग्रवाल द्वारा ग्राम पंचायत अरतौनी की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। वादी ने ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के तौर पर इस संबंध में अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन सप्तम की अदालत में एक सिविल वाद दायर किया है, जो लंबित है।

* जागरूकता और फेंसिंग: ग्राम पंचायत की जमीन को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए वादी ने उस विवादित जमीन पर सूचना पट लगवा दिया था, ताकि कोई खरीद-फरोख्त न कर सके। साथ ही, शेष बची भूमि पर तार की फेंसिंग भी करा दी थी।
* धमकी: इसके बाद शोरूम मालिक अंशुल अग्रवाल ने वादी को कई बार मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाया।
जानलेवा हमला और जातिसूचक गालियां:
शिकायत के अनुसार, 15 जुलाई 2025 को दोपहर 3:45 बजे, शोरूम के मैनेजर अंकित उर्फ़ अंकुर वर्मा ने अपने चार अज्ञात साथियों के साथ सफ़ेद स्कॉर्पियो से आकर वादी के घर स्थित ऑफिस में प्रवेश किया।
* दबाव और धमकी: उन्होंने वादी पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया और अंजाम भुगतने की धमकी दी।
* मारपीट: जब वादी ने कहा कि मालिक अंशुल अग्रवाल ग्राम पंचायत की भूमि पर किया गया अवैध कब्जा हटा लें, तो वह मुकदमा वापस ले लेगा, तो मैनेजर और अन्य साथी आग बबूला हो गए।
* उन्होंने वादी के साथ गाली-गलौज की और जातिसूचक शब्दों का उच्चारण करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
* हत्या का प्रयास: मैनेजर ने जान से मारने की नीयत से वादी का गला दबा दिया, जिसे वादी के भाई विवेक ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया।
* शोरगुल सुनकर मौके पर आए ग्रामवासियों को देखकर विपक्षी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज:
वादी ने इस घटना के संबंध में थानाध्यक्ष सिकंदरा और पुलिस आयुक्त स्तर पर शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद, वादी ने अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी. एक्ट माननीय शिव कुमार के आदेश पर, थाना सिकंदरा में शोरूम मालिक अंशुल अग्रवाल, मैनेजर अंकित उर्फ़ अंकुर वर्मा और चार अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास, दलित उत्पीड़न (SC/ST Act) और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
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