आगरा: मुकदमा वापस न लेने पर मारपीट और लूट, सीजेएम के आदेश पर केस दर्ज

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आगरा, 26 जून:

मुकदमा वापस लेने से इंकार करने पर एक व्यक्ति और उसके बेटे के साथ मारपीट कर हथियार के बल पर रुपये छीनने का मामला सामने आया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव के आदेश पर थाना हरीपर्वत में एक नामजद व्यक्ति और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

मामले के अनुसार, वादी संजय बाबू वर्मा (पुत्र जगदीशप्रसाद, निवासी नमक की मंडी, थाना कोतवाली, जिला आगरा) ने अपने अधिवक्ताओं मोहम्मद नासिर और हेमंत चाहर के माध्यम से सीजेएम की अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था।

संजय बाबू वर्मा ने आरोप लगाया कि उनका एक मुकदमा अपने सगे भाई राजाबाबू वर्मा (पुत्र स्व. जगदीश प्रसाद वर्मा, निवासी महादेव गली, मोती कटरा, थाना एमएम गेट) के खिलाफ अदालत में लंबित है।

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सिविल कोर्ट जाते समय हुई घटना:

5 मई, 2025 की सुबह करीब 8:45 बजे संजय बाबू वर्मा अपने पुत्र शुभ सोनी के साथ मुकदमे की पैरवी के लिए सिविल कोर्ट जा रहे थे। रास्ते में राजाबाबू वर्मा और उसके दो साथी एक एक्टिवा से उनका पीछा करते हुए आ रहे थे।

सेंट पीटर्स स्कूल के पास उन्होंने ओवरटेक कर एक्टिवा रुकवाई और संजय बाबू वर्मा से मुकदमा वापस लेने के लिए कहा। जब संजय बाबू ने बात नहीं मानी, तो उन्हें और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई।

आरोप है कि संजय बाबू वर्मा के इंकार करने पर राजाबाबू और उसके दो अन्य साथियों ने उनके और उनके पुत्र के साथ मारपीट की। इसके बाद कट्टा दिखाकर उनकी जेब से 3,500/- रुपये निकाल लिए।

वादी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सीजेएम के आदेश पर अब थाना हरीपर्वत में इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और आगे की जांच की जा रही है।

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विवेक कुमार जैन
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