अदालत का बड़ा फैसला: साइबर ठगों द्वारा हड़पी गई राशि पीड़ित को वापस दिलाने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

आगरा की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम ) अदालत ने साइबर अपराध के शिकार हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति को बड़ी राहत दी है।

न्यायालय ने साइबर ठगों द्वारा हड़पी गई 98 हजार रुपये की राशि पीड़ित को वापस लौटाने का आदेश जारी किया है।

क्या है पूरा मामला ?

शास्त्रीपुरम, थाना सिकंदरा निवासी विष्णु स्वरूप गोयल पुत्र बाबू लाल गोयल साइबर ठगी का शिकार हो गए थे।

ठगों ने उनके बैंक खाते से धोखाधड़ी कर पैसे निकाल लिए थे। पीड़ित द्वारा तत्काल इसकी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ठगी गई 98 हजार रुपये की राशि को विभिन्न खातों में ‘होल्ड’ (फ्रीज) करा दिया था।

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न्यायालय की कार्यवाही:

ठगी गई इस रकम को वापस प्राप्त करने के लिए पीड़ित ने अपने अधिवक्ता विकास गौतम के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

मामले की सुनवाई करते हुए सीजेएम माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार किया और बैंक को आदेशित किया कि होल्ड की गई 98 हजार रुपये की राशि पीड़ित विष्णु स्वरूप गोयल को वापस दिलाई जाए।

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विवेक कुमार जैन
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