पीएनबी को उपभोक्ता आयोग का आदेश: स्वाइप मशीन के किराए के साथ हर्जाना भी चुकाए बैंक

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आगरा, 24 जुलाई 2025

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी ) की शहजादी मंडी शाखा को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने एक उपभोक्ता को स्वाइप मशीन का किराया और क्षतिपूर्ति चुकाने का आदेश दिया है।

आयोग ने बैंक को मुकदमे की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ स्वाइप मशीन का किराया वापस करने और 5,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करने का निर्देश दिया है।

यह मामला श्रीमती कुमकुम सिंघल, प्रोप्राइटर पार्वती साड़ी सेंटर, शहजादी मंडी का है। उन्होंने शिकायत की थी कि उनका पीएनबी की शहजादी मंडी शाखा में खाता था और उन्होंने बैंक से एक स्वाइप मशीन ली थी। जून 2019 में जब स्वाइप मशीन खराब हो गई, तो उन्होंने इसकी शिकायत की।

कुमारी सिंघल के अनुसार, बैंक ने घोर लापरवाही बरतते हुए उनकी फर्म पार्वती साड़ी सेंटर, शहजादी मंडी की जगह किसी अन्य फर्म पार्वती देवी क्लॉथ स्टोर, शहजादी मंडी पर वह स्वाइप मशीन लगा दी।

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अप्रत्याशित रूप से, यह स्वाइप मशीन पार्वती देवी क्लॉथ स्टोर में इस्तेमाल होती रही, लेकिन इससे आया पैसा कुमारी सिंघल की फर्म पार्वती साड़ी सेंटर के बैंक खाते में जमा होता रहा। इस बीच, स्वाइप मशीन का किराया कुमारी सिंघल के खाते से कटता रहा।

जब दूसरी फर्म ने इस विसंगति की शिकायत की, तो बैंक मैनेजर ने कुमारी सिंघल से संपर्क किया और जमा हुए पैसे वापस करने को कहा, जिसे उन्होंने वापस कर दिया। हालांकि, बैंक ने उन्हें स्वाइप मशीन का किराया वापस नहीं किया।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने मामले की सुनवाई करते हुए पीएनबी को निर्देश दिया कि वह कुमारी सिंघल को मुकदमे दायर करने की तारीख से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 18,400/- रुपये वापस करे।

इसके अतिरिक्त, बैंक को क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000/- रुपये भी अदा करने होंगे। यह आदेश बैंक की लापरवाही के कारण उपभोक्ता को हुई परेशानी और वित्तीय नुकसान के मद्देनजर दिया गया है।

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विवेक कुमार जैन
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