आगरा 05 फरवरी ।
होली के त्योहार पर बल्बा, पथराव, तोड़फोड़ एवं क्रिमिनल ला अमेंडमेंड एक्ट के तहत आरोपित साजिद सिद्दीकी पुत्र शकील सिद्दकी निवासी नेताजी नगर ईदगाह कुतुलपुर, थाना रकाबगंज द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर जिला जज माननीय विवेक संगल ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना रकाबगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा विश्वजीत पात्रा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 25 मार्च 2024 की दोपहर कुतुलपुर ईदगाह एस.आर. हॉस्पिटल के सामने वाली गली में कुछ स्थानीय व्यक्ति आपस में होली खेल रहे थे।
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उसी दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगो ने उन पर पथराव एवं धारदार हथियारों से हमला कर दिया जिससें वादी एवं अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये।वादी की तहरीर पर 33 नामजद एवं 40/50 अज्ञात व्यक्तियों कें विरुद्ध उक्त धारा के तहत थाना रकाबगंज में मुकदमा दर्ज हुआ था।
जिला जज ने आरोपी के अधिवक्ता असलम खान, साहिल अहमद एवं नईम खान के तर्क पर आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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