आगरा:
जिला जज ने एक युवक को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में नामजद आरोपी भाई और बहन की जमानत अर्जी को गंभीरता से लेते हुए निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
इस मामले में आरोपी अंजलि कुमारी और उसके भाई अंकित कुमार, जो फिरोजाबाद के थाना टूंडला अंतर्गत नगला महादेव के निवासी हैं, पर मृतक को ब्लैकमेल करने और भारी धनराशि मांगने का आरोप है।
प्रकरण के अनुसार, थाना एत्मादपुर में ब्रजभान सिंह द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया था कि उनका छोटा भाई समोद कुमार आगरा में जल जीवन मिशन में कार्यरत था।
11 फरवरी 2026 को समोद ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। मृतक के पास से मिले सुसाइड नोट से यह खुलासा हुआ कि आरोपी अंजलि, उसका भाई अंकित और अन्य साथी उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।
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आरोप है कि आरोपीगण समोद को ब्लैकमेल कर पूर्व में भी मोटी रकम वसूल चुके थे और वर्तमान में उससे 25 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कर रहे थे।
इसी दबाव और बदनामी के डर से समोद काफी समय से परेशान रहता था और अंततः उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।
अदालत में सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता भारत सिंह ने मजबूती से तर्क रखे।
उन्होंने दलील दी कि आरोपियों के कृत्य के कारण ही एक होनहार युवक की जान गई और उनके पास से मिले साक्ष्य आरोपियों की संलिप्तता को दर्शाते हैं।
जिला जज ने अपराध की प्रकृति और तथ्यों को देखते हुए आरोपी भाई-बहन को राहत देने से इंकार कर दिया और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
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