हत्या के आरोपी की हाईकोर्ट से जमानत स्वीकृत

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
हत्या कर आगरा किरावली के लैदर पार्क में फेंक दिया था शव
जिला जज ने पूर्व में खारिज कर दी जमानत

आगरा 07 दिसम्बर ।

युवक की निर्मम हत्या कर लाश किरावली के लैदर पार्क में फेंकने के मामले में आरोपित ओमकार पुत्र राजवीर सिंह निवासी ग्राम दूरा थाना फतेहपुर सीकरी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर हाईकोर्ट ने रिहाई के आदेश दिये है ।

थाना किरावली में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा गब्बर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करा कथन किया कि 10 जुलाई 24 की रात्रि सात बजे उसका 21 वर्षीय छोटा भाई विनोद अचानक घर से कहीं निकल गया था।

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जिसकीं गुमशुदगी थानें में दर्ज कराई गई वादी के भाई की लाश 11 जुलाई को किरावली स्थित लैदर पार्क से मिली थी। पुलिस ने उक्त मामले में आरोपी एवं अन्य को आरोपित किया था।

जिला जज द्वारा जमानत खारिज करने पर आरोपी ने अपने अधिवक्ता प्रवेश सोलंकी के माध्यम से हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनें पर हाईकोर्ट नें जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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