आगरा में लाखों की ठगी करने वाले पांच आरोपियों की जमानत खारिज

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
लेप्स पॉलसी रिन्यू करानें कें नाम पर करतें थे ठगी
पंजाब पुलिस से रिटायर एस.आई.से 89 लाख ठगे थे,उन्हें मिला था जीपीएफ का पैसा
अन्य कई लोगो से भी की थीं ठगी

आगरा 06 नवंबर ।

लेप्स पॉलसी रिन्यू कराने पर मोटा मुनाफा देने के झांसे में फंसा कर लाखों की ठगी एवं आई.टी. एक्ट के तहत आरोपित पांच आरोपियो की जमानत विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रविकांत ने खारिज करने के आदेश दिये।

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थाना साइबर क्राइम में दर्ज मामले के अनुसार थाना साइबर सेल प्रभारी एस.आई.विमल कुमार को मुखबिर द्वारा लेप्स पॉलसी को रिन्यू कराने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह की सूचना देने पर उन्होनें 26 सितम्बर 24 को एस.आई.विनोद कुमार, एस.आई.सुधीर कुमार एवं अन्य पुलिसकर्मियों को साथ ले आई.एस.बी.टी. बस स्टैंड के बाहर से कार में बैठे आरोपी पुष्कर सिंह, पुष्पेंद्र भारद्धाज, देवेश धाकरे, अजय कुमार एवं नीरज कुमार को हिरासत मे ले उनके कब्जे से कई मोबाइल, लेपटॉप, एवं 4 लाख रुपये नगद बरामद किये थे।

आरोपियो ने तहकीकात में बताया कि गुलशन नामक व्यक्ति उन्हें भारती एक्सा, एचडीएफसी, एक्साइड लाइफ एवं अन्य कंपनी की लेप्स पॉलसी की जानकारी देता था।

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वह पॉलसी रिन्यू कराने के नाम पर लोगों को मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दें अपने जाल में फंसा उनसे लाखों रुपयेकी ठगी करते थे। आरोपियों ने पंजाब पुलिस के रिटायर एस.आई. को मिली जीपीएफ की 89 लाख की पूरी रकम हड़प ली थीं।

विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र माननीय रवि कांत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं एडीजीसी आदर्श चौधरी के तर्क पर आरोपियों की जमानत खारिज करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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