आगरा 19 फ़रवरी ।
बंद घर से लाखों की नगदी, जेवरात एवं ड्राई फ्रूट चुराने के मामले में आरोपित संजय उर्फ संजू एवं प्रशांत कुमार निवासीगण मालियांन टोला, इटावा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर एडीजें 12 माननीय महेंद्र कुमार ने रिहाई के आदेश दिये।
Also Read – श्रीकृष्ण विग्रह केस की अगली सुनवाई 3 अप्रैल

थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा सुबोध परिवार सहित समारोह में शामिल होने दिल्ली गये थे। पीछे से चोरों द्वारा घर के ताले तोड़ लाखों की नगदी, जेवरात, ड्राई फ्रूट आदि चुरा लिये थे। उक्त मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया था ।
अदालत ने अधिवक्ता दीपक शर्मा एवं विनीत कुलश्रेष्ठ कें तर्क पर जमानत स्वीकृत कर आरोपियों को 50-50 हजार रुपये की जमानत पर रिहाई के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel BulletinLatest posts by विवेक कुमार जैन (see all)
- दलित उत्पीड़न और घातक हमले के मामले में महिला अभियुक्ता की जमानत मंजूर - March 26, 2026
- चेक बाउंस मामला: चांदी में निवेश के नाम पर 6 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी दीपक प्रजापति को कोर्ट ने किया तलब - March 25, 2026
- साक्ष्य के अभाव में पति की हत्या की आरोपी पत्नी और प्रेमी बरी: एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला - March 25, 2026







