बंद घर से नगदी, जेवरात, ड्राईफ्रूट चुराने के आरोपियों की जमानत स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 19 फ़रवरी ।

बंद घर से लाखों की नगदी, जेवरात एवं ड्राई फ्रूट चुराने के मामले में आरोपित संजय उर्फ संजू एवं प्रशांत कुमार निवासीगण मालियांन टोला, इटावा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर एडीजें 12 माननीय महेंद्र कुमार ने रिहाई के आदेश दिये।

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थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा सुबोध परिवार सहित समारोह में शामिल होने दिल्ली गये थे। पीछे से चोरों द्वारा घर के ताले तोड़ लाखों की नगदी, जेवरात, ड्राई फ्रूट आदि चुरा लिये थे। उक्त मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया था ।

अदालत ने अधिवक्ता दीपक शर्मा एवं विनीत कुलश्रेष्ठ कें तर्क पर जमानत स्वीकृत कर आरोपियों को 50-50 हजार रुपये की जमानत पर रिहाई के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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