सगे नाना के घर चोरी के आरोपी नाती की जमानत मंजूर

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
5 लाख रुपये और जेवर चोरी का था मामला
कोर्ट ने 19 वर्षीय आरोपी की उम्र और साक्ष्यों के आधार पर दी रिहाई

आगरा।

थाना खेरागढ़ क्षेत्र के ग्राम सोन में अपने ही नाना के घर से नकदी और जेवर चोरी करने के आरोपी हेमंत सिंह को अदालत से राहत मिल गई है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ-21) माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उसे जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं।

क्या था मामला ?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी मुकदमा 25 फरवरी 2026 को अपनी पत्नी और पुत्र के साथ किसी कार्यवश किरावली स्थित नगला जोहरी गए थे।

घर पर उनके नाती हेमंत, निशांत और नातनी सीमा मौजूद थे। दोपहर करीब 3:30 बजे जब वादी वापस लौटे, तो घर के ताले और कुंडी टूटी मिली।

कमरे का सामान बिखरा हुआ था और बक्से में रखे 5 लाख रुपये व कीमती जेवर गायब थे। वादी ने इस संबंध में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

नाती ने ही कबूला था जुर्म:

पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वादी के सगे नाती हेमंत सिंह पुत्र मनोज कुमार को हिरासत में लिया।

पुलिसिया पूछताछ में हेमंत ने अपने ही घर में चोरी की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 3 लाख 9 हजार रुपये और चांदी की पायल बरामद करने का दावा करते हुए 26 फरवरी 2026 को उसे जेल भेज दिया था।

अदालत ने इन आधारों पर दी जमानत:

सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह ने दलील दी कि उनके मुवक्किल को रंजिशन फंसाया गया है।

अदालत ने पाया कि बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। साथ ही, आरोपी की उम्र मात्र 19 वर्ष होने और मामले के अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एडीजे माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी हेमंत सिंह की जमानत मंजूर कर ली।

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विवेक कुमार जैन
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