आगरा 07 दिसम्बर ।
हत्या प्रयास एवं अन्य आरोप में आरोपित बोले पंडित पुत्र कांता प्रसाद निवासी महादेव नगर, राजपुर चुंगी, थाना सदर द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर जिला जज माननीय विवेक संगल ने रिहाई के आदेश दिये है ।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा श्यामवीर यादव ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि उसका पुत्र अतुल यादव 6 नवम्बर 2024 को काम से आने के बाद 7.30 बजे करीब वह अपने मित्र के साथ खड़ा था।
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उसी दौरान आरोपी एवं अन्य ने उसे घेर पूर्व रंजिश वश गोली मार दी। शोर सुन लोगों नें मौक़े से आरोपी बोले पंडित एवं प्रेम शंकर उर्फ छोटू को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया।
जिला जज ने आरोपी को मौके से पकड़ें जाने के बाद भी उससे कोई हथियार बरामद नहीं होने एवं चुटैल को घातक चोट नहीं आने के कारण उसकी जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।
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