अश्लील छेड़छाड़ एवं अन्य आरोप में जमानत स्वीकृत

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 26 सितंबर।

अश्लील छेड़छाड़, मारपीट एवं अन्य आरोप में आरोपित श्याम बाबू पुत्र मोतीराम निवासी ग्राम भाकर, थाना खेरागढ़, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर अपर जिला जज माननीय रविकांत ने रिहाई के आदेश दिये।

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थाना मलपुरा में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे, आरोप लगाया कि 26 अगस्त 24 की शाम 7 बजें आरोपी श्याम बाबू ने वादनी के घर में घुस उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की।

विरोध पर आरोपी द्वारा मारपीट कर वादनी को खींच कर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। वादनी के शोर पर आये पड़ोसियों ने वादनी को बचाया।

जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह ने तर्क दिये की आरोपी एवं वादनी का रिश्ता तय हो गया था।

विवाह से पूर्व आरोपी के घर वालो ने बहुत सा सामान एवं मोबाइल वादनी को दिया था।

रिश्ता टूटने पर सामान वापस मांगे जाने पर झूँठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर आरोपी की जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये ।

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विवेक कुमार जैन
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