होटल में जानलेवा हमला और पथराव के आरोपियों की जमानत मंजूर

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आगरा।

थाना शाहगंज क्षेत्र के एक होटल में घुसकर जानलेवा हमला करने, गोलीबारी और पथराव करने के मामले में आरोपित दो युवकों की जमानत अर्जी न्यायालय ने स्वीकार कर ली है।

जिला जज ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी आशीष पाराशर और सलमान उर्फ बूटी की रिहाई के आदेश जारी किए।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला वादी जब्बार द्वारा थाना शाहगंज में दर्ज कराया गया था।

घटनाक्रम के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

* घटना का कारण: 13 फरवरी को वादी अपने होटल में मौजूद था। होटल के अंदर ग्राहकों के बीच झगड़ा होने पर वादी ने आरोपी आशीष पाराशर (निवासी भोगीपुरा), सलमान उर्फ बूटी (निवासी तेलीपाड़ा) और शादाब मलिक को बाहर जाने को कहा।

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* हमले का आरोप: आरोप है कि इस बात से नाराज होकर युवकों ने पिस्टल निकाल ली और वादी के भाई मुकीम के सीने पर तान दी।

* गोलीबारी: जब वादी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने गोली चला दी जिससे वह घायल हो गया। शोर सुनकर आरोपी पथराव करते हुए मौके से फरार हो गए।

बचाव पक्ष के विधिक तर्क:

जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान आरोपियों के अधिवक्ता झम्मन सिंह ने न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:

* आरोपियों ने वादी पर गोली नहीं चलाई थी; उन पर मुख्य रूप से केवल पथराव करने का आरोप है।

* खुद वादी के कथनों के अनुसार, गोली चलाने का मुख्य आरोप शादाब मलिक पर है, न कि इन आवेदकों पर।

न्यायालय का फैसला:

न्यायालय ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को आधार मानते हुए और मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए आशीष पाराशर और सलमान उर्फ बूटी की जमानत स्वीकृत कर ली ।

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विवेक कुमार जैन
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