आगरा 2 सितंबर।
बल्वा, मारपीट, शासकीय कार्य में बाधा एवं 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के तहत आरोपित 9 आरोपियों की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर जिला जज माननीय विवेक संगल ने रिहाई के आदेश दिये।
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थाना सैंया में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा एस.आई.कृष्ण गोपाल ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर 23 को नगला धाना बिरहरू में चक रोड काटने को लेकर दो पक्षो के मध्य संघर्ष की सूचना पर वह मय अधीनस्थ मौके पर पहुंचे।
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वहां देखा कि 60-70 लोग आपस में लाठी, डंडे आदि लेकर गाली गलौज एवं मारपीट पर उतारू थे।
समझाने के बाद भी वह एक दूसरे पर हमला एवं पथराव करते रहे जिससें पुलिस कर्मी एवं अन्य घायल हो गये।
जिला जज माननीय विवेक संगल ने बनवारी, शशि उर्फ पुष्पेंद्र, धर्मवीर, विष्णु, मुन्ना लाल, सतीश, छोटा उर्फ सौरभ, धुम्मा उर्फ प्रद्युम्न, एवं छोटू उर्फ बबलू को आरोपियों के अधिवक्ता नीरज पाठक के तर्क पर अग्रिम जमानत स्वीकार कर रिहाई के आदेश दिये।
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