आगरा 12 नवंबर ।
धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में आरोपित राजेश विस्वाशी पुत्र सीएल विश्वासी निवासी शास्त्री पुरम, थाना सिकन्दरा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज माननीय विवेक संगल ने स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये है ।

थाना बमरौली कटारा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा अजय कुमार द्वारा आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं अन्य धारा का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
आरोपी पर वादी का धन हड़पने का आरोप था। जिला जज ने आरोपी के अधिवक्ता सोहन लाल शर्मा के तर्क पर आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिए ।
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