उप महाप्रबंधक पावर ग्रिड ने दर्ज कराया था मुकदमा
आगरा 19 दिसम्बर ।
ताज गंज स्थित पावर ग्रिड पर आठ वर्ष पूर्व हुए बबाल, शासकीय कार्य में बाधा, 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट आदि धारा में आरोपित श्याम सिंह पुत्र जोगेंद्र सिंह निवासी ग्वालियर रोड रोहता बाग, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर एडीजें 1 माननीय अखिलेश कुमार पांडेय ने रिहाई के आदेश दिए है ।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा पंकज शर्मा उप महाप्रबंधक पावर ग्रिड ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया कि भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष श्याम सिंह चाहर के नेतृत्व में निशुल्क बिजली एवं अन्य अनुचित मांगो को लेकर 25 दिसम्बर 2016 को गेट नम्बर दो पर धरने पर बैठें थे।
Also Read – दुराचार ,पॉक्सो एक्ट का आरोपी स्कूल संचालक साक्ष्य के अभाव में बरी

प्रबंधन द्वारा किसान नेताओं को दिल्ली लें जा उच्च अधिकारियों से वार्ता कराने के बाद भी 27 दिसम्बर की सुबह सात बजें किसान नेता श्याम सिंह चाहर के साथ बड़ी संख्या में आये ग्रामीणों ने पावर ग्रिड के गेट नम्बर एक एवं दो पर तालाबंदी कर कर्मचारियों से जमकर अभद्रता, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी । पावर ग्रिड से विद्युत आपूर्ति भंग करने के लिये टावर गिराने की धमकी दे रोड जाम कर अराजकता की।
आरोपी की तरफ से उसके अधिवक्ता कृष्ण गोपाल जायसवाल ने तर्क दियें कि, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने उनकें खेतों में बड़े बड़े टावर लगा उन्हें मुआवजा नहीं दिया था।
मुआवजा मांगनेपर झूँठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया था । घटना का कोई स्वतंत्र गवाह भी नहीं दर्शाया गया हैं ।
अदालत नें आरोपी के अधिवक्ता के तर्क पर 50 हजार रुपये की दो जमानत पर आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत पर रिहाई के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- आगरा: 17 साल लंबे विचारण के बाद शासकीय कार्य में बाधा के आरोपी बरी, गवाही के लिए नहीं पहुंचे वादी टीएसआई - February 5, 2026
- राहत: साइबर ठगी की ₹3.05 लाख की राशि पीड़िता को वापस मिलेगी, आगरा कोर्ट ने दिए अवमुक्त करने के आदेश - February 5, 2026
- आगरा: अधिवक्ता व उनके बुजुर्ग पिता से अभद्रता का मामला, कोर्ट ने तत्कालीन दरोगा समेत तीन को किया तलब - February 5, 2026







