आगरा पुलिस का एक और कारनामा: जिस धारा में भेजी रिपोर्ट वो धारा भारतीय न्याय संहिता में है ही नहीं

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
जिला जज ने थानाध्यक्ष एत्माद्दोला/विवेचक को लिखित आख्या सहित अदालत में हाजिर होने के दिये निर्देश
लापरवाही जनित हत्या एवं अन्य धारा में आरोपी की तरफ से प्रस्तुत किया गया था अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र
पुलिस ने ऐसी धारा में वांछित बता कर भेजी रिपोर्ट जिसका बी.एन.एस. में उल्लेख ही नही
आरोपी के अधिवक्ता ने भारत का गजट की अधिसूचना भी अदालत में की प्रस्तुत

आगरा 16 दिसम्बर ।

लापरवाही जनित हत्या एवं अन्य धारा में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर थानाध्यक्ष एत्माद्दोला /विवेचक द्वारा भ्रमित करने वाली आख्या प्रेषित करने पर जिला जज माननीय विवेक संगल ने थानाध्यक्ष एत्माद्दोला/विवेचक को लिखित आख्या सहित व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिये है ।

मामलें के अनुसार आरोपी राज बघेल पुत्र संजय बघेल निवासी हनुमान नगर थाना एत्माद्दोला जिला आगरा के विरुद्ध वादी मुकदमा ने थानें में रिपोर्ट दर्ज करा आरोप लगाया था कि 2 जुलाई 24 को नुनिहाई पुलिस चौकी कें सामने कार संख्या यू.पी. 80 सी.वाई. 7997 के चालक ने उसके दामाद रंजीत मिश्रा को टक्कर मार गम्भीर रूप से घायल कर दिया ।जिसकीं 21 जुलाई 24 को इलाज कें दौरान मौत हो गयी।

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वादी की तहरीर पर अज्ञात चालक कें विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या -278/24 पर बी.एन.एस. की धारा -281, 125(बी)एवं 106 के तहत थाना एत्माद्दोला में मुकदमा दर्ज हुआ, आरोपी कार चालक राज बघेल द्वारा अपने अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह के माध्यम से जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर जिला जज ने थानें से आख्या तलब की ।

जिस पर मुकदमे के विवेचक ने आरोपी को बी.एन.एस. की धारा -281, 125(बी)एवं 106(2) के तहत वांछित बताया । जिस पर आरोपी कें अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह द्वारा भारत का राजपत्र (द गजट ऑफ इंडिया) की अधिसूचना की प्रति जिला जज की अदालत में प्रस्तुत कर कथन किया कि बी.एन.एस. में धारा, 106(2 ) का उल्लेख ही नहीं है ।

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जिला जज माननीय विवेक संगल ने आरोपी के अधिवक्ता के तर्क एवं भारत का राजपत्र का अवलोकन उपरांत थानाध्यक्ष/विवेचक को लिखित आख्या सहित 17 दिसम्बर के लिये व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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