पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ याचिका पर तीखी नोकझोंक के बीच सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर्ता को बाहर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को बुलाया

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न्यायालय ने सेवा विवाद से संबंधित याचिका खारिज करने के लिए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई (अब सेवानिवृत्त) के खिलाफ आंतरिक जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इंकार

आगरा/नई दिल्ली 15 सितंबर अक्टूबर ।

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पीठ और एक वकील के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिन्होंने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ जांच की मांग की थी।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया और अंततः याचिकाकर्ता अरुण रामचंद्र हुबलीकर को अदालत कक्ष से बाहर निकालने के लिए सुरक्षाकर्मियों को आदेश दिया।

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अदालत ने याचिका खारिज करने से पहले कहा,

“हम इसे खत्म करने जा रहे हैं। एक के बाद एक कई आवेदन आ रहे हैं।”

हुबलीकर ने न्यायमूर्ति गोगोई, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के खिलाफ सेवा विवाद से संबंधित याचिका खारिज करने के लिए आंतरिक जांच की मांग की थी।

उन्होंने आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि

“मैंने एलएलबी और एलएलएम की पढ़ाई पूरी की है। न्यायमूर्ति गोगोई ने एक निर्णय में अनुचित रूप से हस्तक्षेप किया है। उन्होंने मेरी अवैध बर्खास्तगी के संबंध में मेरे पक्ष में पारित आदेश में हस्तक्षेप करके मेरा जीवन दयनीय बना दिया है।”

हालांकि, न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से मना कर दिया।

पीठ ने कहा,

“हम जुर्माना लगाने जा रहे हैं। जज का नाम मत लीजिए। आपके मामले में कुछ भी नहीं है।”

हुबलीकर ने जवाब दिया,

“कुछ नहीं? ऐसा कैसे कहा जा सकता है? यह मेरे साथ अन्याय है। कम से कम मुझे मरने से पहले न्याय तो मिलना चाहिए।”

हालांकि, न्यायालय ने याचिका खारिज करने के अपने इरादे को दोहराया।

“क्षमा करें, हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपकी सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।”

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गुस्से में हुबलीकर ने जवाब दिया,

“आप कैसे माफी मांग सकते हैं ? इस अदालत ने मेरा जीवन दुखी कर दिया है।”

इस स्तर पर, न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने हुबलीकर को न्यायालय कक्ष से बाहर ले जाने के लिए सुरक्षाकर्मियों को बुलाने को कहा।

पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा,

“सुरक्षाकर्मियों को बुलाओ। हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो। यदि आप एक भी शब्द बोलते हैं, तो आप बाहर हो जाएँगे।”

हालाँकि, हुबलीकर ने नरमी बरतने से इंकार कर दिया।

उन्होंने पूछा,

“मैडम, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं। शिकायतकर्ता के खिलाफ नोटिस जारी करने में क्या समस्या है ?”

इसके बाद न्यायालय ने कहा,

“सुरक्षाकर्मी कृपया उसे बाहर ले जाएँ। हम सुरक्षाकर्मियों को बुला रहे हैं।”

इस तीखी नोकझोंक के बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा जो अदालत कक्ष में मौजूद थे, ने हुबलीकर को समझाने की कोशिश की और उन्हें बताया कि उनका मामला पहले ही खारिज किया जा चुका है।

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जवाब में हुबलीकर को लूथरा से पूछते हुए सुना गया,

“क्यों खारिज किया इन्हें, ऐसे कैसे कर सकती है ये ?”

इसके बाद हुबलीकर को सुरक्षाकर्मियों ने अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया।

पिछले महीने हुबलीकर को शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ की नाराजगी का सामना करना पड़ा था।

[अरुण रामचंद्र हुबलीकर बनाम न्यायमूर्ति रंजन गोगोई]।

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साभार: बार & बेंच

विवेक कुमार जैन
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