इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर मांगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से जवाब

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आगरा/प्रयागराज, २८ मई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले में 2022 में नफरत फैलाने वाले भाषण देने के आरोपी अब्बास अंसारी की याचिका पर प्रदेश सरकार से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने इस मामले में विपक्षी गंगाराम इंस्पेक्टर को भी नोटिस जारी करते हुए उनसे भी अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अब्बास अंसारी ने अपनी याचिका में कथित नफरत फैलाने वाले भाषण के ऑडियो परग फोरेंसिक रिपोर्ट को चुनौती दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 जून, 2025 को निर्धारित की गई है।

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अंसारी पर आरोप है कि उन्होंने 2022 में मऊ जिले में एक चुनावी रैली के दौरान मंच साझा किया था, जहां उनके भाई ने कथित तौर पर चुनाव परिणामों के बाद सरकारी अधिकारियों को “कीमत चुकाने” की धमकी दी थी।

मार्च 2022 में, मऊ पुलिस ने चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर भाषण का एक वीडियो वायरल होने के बाद अंसारी बंधुओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एफ (चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने का अपराध) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था।

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मनीष वर्मा
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