इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस रोकने का दिया आदेश

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आगरा /प्रयागराज 26 जनवरी।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने डॉ अरविंद गुप्ता बनाम अध्यक्ष और सदस्य राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उत्तर प्रदेश मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक समस्या बन गई है कि सरकारी डॉक्टर मरीजों को निजी संस्थानों में रेफर कर रहे हैं।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार को राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस को रोकने के लिए एक नीति लाने का निर्देश दिया है ।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा कि यह एक खतरा बन गया है कि सरकारी डॉक्टरों द्वारा मरीजों को निजी संस्थानों में रेफर किया जा रहा है।

न्यायालय ने कहा,

“यह एक खतरा बन गया है कि मरीजों को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा प्रांतीय चिकित्सा सेवाओं या राज्य के मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त डॉक्टर मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज और देखभाल नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पैसे के लिए उन्हें निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है।”

न्यायालय ने यह आदेश मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज के विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर डॉ. अरविंद गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर पारित किया है। यह याचिका एक मरीज द्वारा राज्य उपभोक्ता फोरम में निजी नर्सिंग होम में कथित गलत उपचार के मामले में उनके खिलाफ दायर की गई शिकायत के संबंध में दायर की गई थी।

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2 जनवरी को न्यायालय ने प्रारंभिक मुद्दा उठाया था कि क्या डॉ. गुप्ता को सरकारी सेवा में होने के बावजूद निजी सुविधा में मरीजों का इलाज करने की अनुमति दी जा सकती है।

न्यायालय ने राज्य को यह भी जांच करने का आदेश दिया था कि सरकारी डॉक्टर किस तरह निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं।

न्यायालय ने कहा था,

“यह एक गंभीर मामला है। राज्य को नर्सिंग होम और मेडिकल दुकानों में निजी प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों के बारे में भी जांच करनी चाहिए, जिन्हें विभिन्न राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नियुक्त किया गया है।”

8 जनवरी को न्यायालय को बताया गया कि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रमुख सचिव ने 1983 के नियमों के बारे में एक पत्र लिखा है – जो चिकित्सा महाविद्यालयों में तैनात डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस से संबंधित है – उन सभी जिलाधिकारियों को जहां राज्य चिकित्सा महाविद्यालय स्थित हैं।

न्यायालय ने प्रमुख सचिव को नियमों के क्रियान्वयन पर एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने को कहा।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि निजी प्रैक्टिस पर प्रतिबंध सभी सरकारी डॉक्टरों पर लागू होना चाहिए।

न्यायालय ने आदेश दिया कि

“न केवल राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नियुक्त डॉक्टरों को 1983 के सरकारी आदेशों का पालन करना चाहिए, बल्कि राज्य भर में जिला मुख्यालयों में स्थित प्रांतीय चिकित्सा सेवाओं और जिला अस्पतालों में नियुक्त डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस को रोकने के लिए भी सरकार को एक नीति बनानी चाहिए।”

इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरती अग्रवाल ने पैरवी की।

राज्य की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय सिंह ने पैरवी की।

Order/Judgement – Dr_Arvind_Gupta_v__President_And_Member_State_Consumer_Disputes_Redressal_Commission_Uttar_Pradesh

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विवेक कुमार जैन
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