आगरा/प्रयागराज ९ अप्रैल ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर निदेशक ट्रेज़री एवं पेंशन आगरा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 11अप्रैल को हाजिर होने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने उन्हें मूल पत्रावली सहित हाजिर होने का आदेश दिया था जिसका पालन न करने पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने भगवान देवी की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी ने बताया कि याची के पेंशन भुगतान की पत्रावली अपर निदेशक को 4 दिसंबर 24 को भेजी गई है। जो विचाराधीन है।
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कोर्ट ने अपर निदेशक को आदेश के अनुपालन की जानकारी देने का आदेश दिया। सूचना के बावजूद कोई जानकारी नहीं दी। जिसपर कोर्ट ने अपर निदेशक ट्रेज़री एवं पेंशन आगरा को मूल पत्रावली के साथ 17 मार्च को तलब किया।
सरकारी वकील ने बताया कि आदेश की सूचना दी गई है किन्तु कोई कोई जानकारी नहीं मिली। कोर्ट ने सीजेएम को आदेश की सूचना अपर निदेशक को अनुपालनार्थ भेजने का आदेश दिया है।
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