गीता रानी शर्मा का पर्चा निरस्त करने को चुनाव याचिका में दी गई है चुनौती
आगरा /प्रयागराज 22 अक्टूबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा गौतमबुद्धनगर के बीजेपी सांसद डॉ महेश शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने यह आदेश बुलंदशहर की गीता रानी शर्मा की चुनाव याचिका पर दिया है। याचिका में पीठासीन अधिकारी द्वारा गलत तरीके से याची का नामांकन निरस्त करने को चुनौती दी गई है।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या में उम्रकैद काट रहे अभियुक्त को दी जमानत
याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह कर रहे हैं। अगली सुनवाई 10 जनवरी 25 को होगी।
कोर्ट ने कहा है कि यदि विपक्षी सांसद हाजिर होकर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करते तो भी कोर्ट याचिका की सुनवाई कर आदेश पारित करेगी।
Also Read – इलाहाबाद हाईकोर्ट में रामपुर के सांसद के चुनाव के खिलाफ दाखिल याचिका पर टली सुनवाई
भारतीय निर्वाचन आयुक्त के अधिवक्ता की आपत्ति को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने निर्वाचन आयुक्त को पक्षकार से हटा दिया। साथ ही जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर व विपक्षी 4 व 5 को भी पक्षकार से हटाने का आदेश दिया।
कोर्ट कहा इनको याचिका में पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कदाचार का आरोप नहीं है। कोर्ट ने याची को याचिका से विपक्षीगण को हटा कर दुरूस्त करने का समय दिया।
Also Read – सुप्रीम कोर्ट ने वकील और पत्रकार के रूप में अधिवक्ता की दोहरी भूमिका पर उठाये सवाल
कोर्ट ने कहा अब केवल एक मात्र विपक्षी महेश शर्मा बचे हैं। जिन्हें नोटिस जारी की और जवाब मांगा है।
कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिवक्ता की अर्जी पर सुरक्षित अभिरक्षा में रखी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी मुक्त करने का आदेश दिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin