आगरा / प्रयागराज 10 अक्टूबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार व ट्रक की भिड़ंत में 75 प्रतिशत अपंग हो चुकी ढाई साल की बच्ची को बतौर मुआवजा 23 लाख 69 हजार 971 रूपये इन्श्योरेन्स कंपनी को देने का निर्देश दिया है। यह मुआवजा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को बच्ची को देना है। जिस ट्रक से दुर्घटना हुई थी। उसका बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने किया था।
यह आदेश जस्टिस वी.सी.दीक्षित ने बुलंदशहर की बच्ची कुमारी चीनू की तरफ से बतौर गार्जियन उसकी मां द्वारा दाखिल अपील पर दिया है।
Also Read – अश्लील छेड़छाड़ एवं अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज
एक्सिडेंट की घटना 22 अगस्त 2005 की है, जब अपने माता-पिता के साथ मारुति कार से आगरा से बुलंदशहर के रास्ते में कार की ट्रक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई थी।
इस दुर्घटना में बच्ची 75 प्रतिशत अपंग हो गई। बुलंदशहर में क्लेम दाखिल किया गया था, परन्तु कोर्ट ने दोनों गाड़ियों की गलती मानते हुए बच्ची को 2 लाख 17 हजार 715 रूपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए बच्ची की तरफ से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी।
अधिवक्ता एस.डी. ओझा का कहना था कि क्लेम ट्रिब्यूनल ने दोनों वाहन चालकों को सहभागी लापरवाही ( कन्ट्रिब्यूटरी नेग्लिजेन्श ) का दोषी ठहराते हुए मुआवजे के निर्धारण में गलती की है।
कहा गया कि इस घटना में सहभागी लापरवाही नहीं थी, बल्कि गलती ट्रक के ड्राइवर की थी।
Also Read – आगरा की अदालत ने हत्या एवं अन्य धारा में 6 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
हाईकोर्ट ने अपील में बच्ची की दुर्घटना में हुई 75 प्रतिशत अपंगता, उसके साथ रहने वाले सहयोगी का चार्ज, भविष्य की इनकम, विवाह ख़र्च आदि पर विचार कर मुआवजा राशि बढा दी है तथा ओरिएंटल इन्श्योरेन्स कंपनी को बच्ची को 23 लाख 69 हजार 971 रूपए देने का निर्देश दिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नकली शराब मामले में सपा विधायक रमाकांत की ज़मानत की खारिज़ - December 20, 2024
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया के खिलाफ आपराधिक केस कार्यवाही रद्द - December 20, 2024
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा पर दूसरी जनहित याचिका भी की खारिज़ - December 18, 2024