आगरा/ प्रयागराज 28 सितंबर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अभियंता शहरी विद्युत वितरण खण्ड मुरादाबाद को निर्देश दिया है कि याची से तय प्रतिभूति राशि जमा कराकर रामलीला के लिए 50 किलोवाट का अस्थाई कनेक्शन जारी करें।
Also Read – पिछले पांच माह में हिट एण्ड रन सड़क हादसों में केवल 6 प्रतिशत लोगों को मिला मुआवजा
यह कनेक्शन 27 सितंबर से 15 अक्टूबर 24 तक दिया जायेगा और याची बिजली बिल का भुगतान करेगा। कोर्ट ने कहा जो भी जमा किया जायेगा वह याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
कोर्ट ने राज्य सरकार व बिजली विभाग से छः हफ्ते में जवाब मांगा है और याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 10दिसंबर नियत की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी.सराफ तथा न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने श्रीरामलीला प्रबंध समिति मुरादाबाद की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका में नगर आयुक्त नगर निगम मुरादाबाद को अस्थाई विद्युत कनेक्शन देने का समादेश जारी करने की मांग की गई है।
कहा गया कि रामलीला पिछले 112 वर्षों से चल रही है। पिछले वर्ष नगर आयुक्त को अस्थाई बिजली कनेक्शन के लिए 1,86,000/- रूपये जमा किए गए थे।
Also Read – कानून के मार्ग में बाधा बन बलात्कार पीड़िताओं का दर्द बढ़ा रहा स्वास्थ्य विभाग
कोर्ट ने कहा दस्तावेजों से साफ नहीं कि रामलीला के लिए भुगतान कौन कर रहा है ?
इस पर कोर्ट ने याची के प्रतिभूति व बिल का भुगतान करने पर अस्थाई विद्युत कनेक्शन देने का निर्देश दिया है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- बरेली हिंसा मामले में आरोपी नाजिम रज़ा खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत - February 4, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए राज्य सरकार से पूछे गंभीर विधिक प्रश्न,संपत्तियों को ध्वस्तीकरण से दी अंतरिम सुरक्षा - February 4, 2026
- 11885 बोतल कोडीन कफ सीरप की तस्करी के आरोपियों को राहत नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत - February 4, 2026







