इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूजीसी के नियमावली की अनदेखी कर एसोसिएट प्रोफेसर के नियुक्ति के मामले में शिक्षा मंत्रालय, बीएचयू एवं यूजीसी से माँगा जवाब।

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा /प्रयागराज 26 अक्टूबर ।

विज्ञान संस्थान, बीएचयू में पिछले महीने जंतु विज्ञान विभाग में असोसिएट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार, बीएचयू और यूजीसी से 6 सप्ताह में जबाब देने को कहा है।

बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई में न्यायमुर्ति प्रकाश पाड़िया की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। आदेश को शुक्रवार को अपलोड किया गया।

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याची समरेंद्र कुमार सिंह की तरफ से अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बहस करते हुए कहा की बीएचयू द्वारा यूजीसी शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2018 की अनदेखी कर नियुक्ति की गई है।

याची के पास योग्यता होने के बाद भी एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतू इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया।

अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बहस के दौरान कहा की पोस्ट डॉक्टरल अनुभव को बीएचयू द्वारा शिक्षण अनुभव के तौर पर नहीं माना जा रहा है।

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याचिकाकर्ता समरेंद्र कुमार सिंह, विज्ञान संस्थान, बीएचयू में सहायक प्रोफेसर हैं। याचिका अमिताभ त्रिवेदी और विकास कुमार के माध्यम से दायर किया गया था लेकिन याचिकाकर्ता के तरफ से बहस अधिवक्ता सौरभ तिवारी कर रहे है।

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मनीष वर्मा
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