इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जान से मारने की धमकी देने के आरोपी की जमानत की निरस्त

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कोर्ट ने अभियुक्त जाकिर अली को 10 दिन में अदालत में समर्पण का दिया निर्देश

आगरा/ प्रयागराज 02 अक्टूबर।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता याची को जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त जाकिर अली उर्फ हाजी जाकिर को विशेष अदालत मुरादाबाद से मिली जमानत निरस्त कर दी है और उसे 10 दिन में ट्रायल कोर्ट में समर्पण करने का निर्देश दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने फारूक की अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।

विपक्षी अभियुक्त जाकिर अली और याची के बीच तीन फ्लैट बेचने का करार हुआ। फ्लैट की कुल कीमत 31 लाख 50 हजार रूपए याची ने भुगतान कर दिया किंतु विपक्षी जाकिर ने बैनामा नहीं किया।

जिस पर उसके खिलाफ मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। विशेष अदालत को गुमराह कर जमानत प्राप्त करने के बाद गवाहों व याची को धमकाने लगा।

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कहने लगा केस वापस लो नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। जान से मारने की धमकी देने की सीसीटीवी फुटेज भी है। अदालत ने एसएसपी को याची की सुरक्षा का आदेश भी दिया।

जिसके बाद हाईकोर्ट में जाकिर को मिली जमानत निरस्त करने की यह अर्जी दाखिल की गई थी।

कोर्ट ने कहा विशेष अदालत ने अभियुक्त का आपराधिक इतिहास नहीं देखा और उसने गलत बयानी कर जमानत हासिल कर ली और जमानत का दुरूपयोग कर रहा है।

जिसपर कोर्ट ने जमानत आदेश रद्द कर दिया।

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मनीष वर्मा
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