आगरा/प्रयागराज 15 अक्टूबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित बांकेबिहारी मंदिर के लिए प्रस्तावित दीर्घा (गलियारा) मामले में सुनवाई करते हुए मंदिर के आसपास अतिक्रमण को लेकर कृत कार्रवाई के संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
Also Read – दिव्यांगता का अस्तित्व मात्र उम्मीदवार को एमबीबीएस कोर्स से अयोग्य नहीं ठहराएगा: सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने यह बताए जाने पर कि अतिक्रमण का मामला नगर निगम देखता है, नगर निगम मथुरा को भी पार्टी बनाने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई की तारीख 18 नवंबर नियत की है। दाखिल रिपोर्ट में बताया 81 स्थलो का अतिक्रमण चिंहित किया गया है जिसपर कार्रवाई की जानी है।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ कर रही है।
चार सितंबर को पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने कोर्ट ने मंदिर परिसर के आसपास अतिक्रमण को चिह्नित कर हलफनामे के माध्यम से रिकार्ड पर लाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह आदेश जिलाधिकारी मथुरा को दिया था।
अनंत शर्मा व अन्य की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ आठ नवंबर 2023 को गलियारे के लिए अपनी सहमति दे दी थी।
इस आदेश को संशोधित करने के लिए राज्य सरकार ने अर्जी दी है।
राज्य सरकार का कहना है कि उसे गलियारे के लिए मंदिर की राशि खर्च करने की अनुमति दी जाए।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी: “पैसों की वसूली के लिए धूमनगंज थाने को बना दिया गया ‘सिविल कोर्ट'” - March 27, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा “भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, कोई भी मत ‘एकमात्र सच्चा धर्म’ होने का दावा नहीं कर सकता” - March 27, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला को नोटिस, 10 अप्रैल तक मांगा जवाब - March 20, 2026







