शिकायतकर्ता को नोटिस जारी, विपक्षियों से किया जवाब तलब
आगरा /प्रयागराज 29 नवंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस अधिकारी विजय बहादुर सिंह उर्फ विजय कुमार सिंह की घरेलू हिंसा कानून में कोतवाली बस्ती में दर्ज एफआईआर के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और याची को विवेचना में सहयोग करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर सभी विपक्षियों से याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई छः हफ्ते बाद होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति सुभाष चन्द्र शर्मा की खंडपीठ ने याची अधिवक्ता निर्विकल्प पांडेय को सुनकर दिया है।

इनका कहना है कि याची शिकायतकर्ता का देवर है। पूरे परिवार पर दबाव डालने के लिए उसे घरेलू हिंसा में झूठा फंसाया है।
कोर्ट ने अगली सुनवाई या पुलिस रिपोर्ट पर कोर्ट के संज्ञान लेने जो पहले हो, याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
Latest posts by मनीष वर्मा (see all)
- विधायक जाहिद बेग की पत्नी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित - September 22, 2025
- भदोही विधायक की पत्नी सीमा बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत - September 16, 2025
- आजम खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाली - September 16, 2025






