आगरा/ प्रयागराज 01 अक्टूबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हापुड़ के विकास पुरी सासनी मोहल्ले में स्थित बच्चा पार्क में किसी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा दी है और कहा है कि कार्यालय भवन का किसी रूप में इस्तेमाल न किया जाय।
याचिका में आरोप है कि बच्चों के लिए बने कार्यालय को दूकानों में परिवर्तित कर दिया गया है और नई दूकानों का निर्माण किया जा रहा है।
जिला कलेक्टर ने भी कहा है की कार्यालय को दूकान में बदलने की अनुमति नहीं दी गई है।
इसके बावजूद बच्चा पार्क कार्यालय को दूकानों में तब्दील किया गया है।जिसको लेकर यह जनहित याचिका दायर की गई है।
राजीव कुमार शर्मा की जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अरूण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने की।
कोर्ट ने राज्य सरकार व स्थानीय प्रशासन से याचिका पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तिथि 11 नवंबर तय की गई है।
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