आगरा।
अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र के 8 साल पुराने मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर न्यायालय ने बेहद सख्त रुख अपनाया है।
एडीजे-13 माननीय महेश चंद वर्मा ने पुलिस आयुक्त आगरा को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देश दिया है कि या तो फरार आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर उसे अदालत में पेश कराएं, अन्यथा स्वयं अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें।
क्या है मामला ?
मामला थाना एत्मादपुर (एत्माद्दौला) से संबंधित है, जहाँ वर्ष 2018 में एक युवती के अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र के तहत महेश चंद (निवासी एटा) के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा है और न्यायालय की कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा है।
कोर्ट की सख्ती: ‘नतीजा सिफर रहने पर नाराजगी’:
अदालत ने आरोपी के विरुद्ध पूर्व में कई बार गैर-जमानतीय वारंट (NBW) और धारा 82-83 (भगोड़ा घोषित करना व संपत्ति कुर्की) की कार्यवाही जारी की थी।
पूर्व में भी पुलिस आयुक्त को इस संबंध में आदेश दिए गए थे, लेकिन कोई परिणाम न निकलने पर न्यायालय ने अब आर-पार का रुख अपनाया है।
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अदालत के कड़े निर्देश:
* गिरफ्तारी या व्यक्तिगत उपस्थिति: पुलिस आयुक्त फरार अभियुक्त महेश चंद पुत्र राजवीर सिंह को गिरफ्तार कराकर अदालत में पेश कराएं।
* कुर्की की कार्रवाई: गिरफ्तारी न होने की दशा में आरोपी की समस्त चल-अचल संपत्ति कुर्क कर नियत तिथि पर आख्या प्रस्तुत करें।
* अवमानना की चेतावनी: आदेश का पालन न होने पर पुलिस आयुक्त को स्वयं कोर्ट में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देना होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि क्यों न उनके विरुद्ध न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 15 के तहत मामला उच्च न्यायालय को संदर्भित कर दिया जाए।
जमानतियों पर भी कसा शिकंजा:
न्यायालय ने आरोपी के जमानतीयों (सुनीता निवासी हाथरस और वीरमती निवासी हाथरस) के विरुद्ध भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 फरवरी की तारीख नियत की गई है।
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मुख्य बिंदु:
* आरोपी: महेश चंद (निवासी ग्राम अहेपुर, थाना पिलुआ, एटा)
* धाराएं: अपहरण एवं आपराधिक षड्यंत्र (वर्ष 2018)
* न्यायालय: एडीजे-13 माननीय महेश चंद वर्मा
* अगली सुनवाई: 7 फरवरी 2026
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