आगरा जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वितीय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को चोरी गई बोलेरो की बीमित राशि 4 लाख 23000 हजार वादी को अदा करने के दिए आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 20 जनवरी ।

जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष एवं सदस्य गण पारुल कौशिक एवं राजीव सिंह ने अपने एक आदेश में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एमजी रोड आगरा को वादी सतीश कुमार शर्मा निवासी ग्राम पिपरोंन थाना बसेड़ी धौलपुर राजस्थान की चोरी गई बोलेरो की बीमित राशि 4 लाख 230000 आदेश के 30 दिन के अंदर अदा करने के आदेश किए हैं।

वादी सतीश कुमार शर्मा ने अपनी बोलोरो गाड़ी का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एमजी रोड आगरा से बीमा कराया था। जिसकी बीमा अवधि 24 दिसंबर 2011 से 23 दिसंबर 2012 तक वैध थी। दिनांक 25 दिसंबर 2011 को वादी अपने दोस्तों के साथ आगरा टीडीआई मॉल में पिक्चर देखने के लिए आया था ।

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वादी ने अपनी बोलेरो माल के बाहर खड़ी अन्य गाड़ियों के पास खड़ी कर दी । फिल्म देखने के बाद रात्रि में जब वादी ने बाहर निकल कर देखा तो बोलेरो नहीं मिली अज्ञात चोर चोरी कर ले गए थे । वादी ने थाना ताजगंज में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई तथा बीमा कंपनी को भी सूचित किया । गाड़ी के सारे कागज भी गाड़ी के साथ ही चोरी हो गए।

पुलिस ने विवेचना को उपरांत 28 मार्च 2013 को एफ आर लगाकर कोर्ट में प्रस्तुत कर दी । वादी ने क्लेम की सारी औपचारिकता पूरी करते हुए बीमा कंपनी से क्लेम मांगा लेकिन बार-बार संपर्क करने के बावजूद भी बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया।

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विवेक कुमार जैन
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