आगरा अदालत ने आगरा जेल अधीक्षक एवं पुलिस आयुक्त को अदालत द्वारा पारित आदेश का अक्षरशः पालन करने हेतु दिए सख्त निर्देश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
हत्या प्रयास एवं अन्य धारा कें आरोपियों को जेल से पेशी पर अदालत नहीँ भेजा गया था
मुकदमें का विचारण बाधित होने पर अदालत ने जताई नाराजगी

आगरा २४ अप्रैल ।

जिला कारागार में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों को पेशी पर अदालत नहीँ भेजनें पर सख्त रुख अपनाते हुये एडीजे 13 माननीय महेश चन्द वर्मा ने जेल अधीक्षक जिला कारागार एवं पुलिस आयुक्त आगरा को पत्र प्रेषित कर अदालत द्वारा पारित आदेश का अनुपालन अक्षरशः करने के निर्देश दिये हैं ।

मामले के अनुसार एडीजे 13 माननीय महेश चन्द वर्मा की अदालत में राज्य बनाम राहुल प्रताप आदि थाना कमला नगर से सम्बंधित हत्या प्रयास, 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम एवं अन्य धारा का मुकदमा विचारण हेतु लंबित है।उक्त मामले में जिला कारागार में निरुद्ध राहुल प्रताप तथा लाला उर्फ राहुल जिला कारागार में निरुद्ध है।

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अदालत ने मुकदमे के विचारण हेतु दोनों आरोपियों को जेल से तलब करने के आदेश जेल अधीक्षक जिला कारागार आगरा को दिये थे। दोनों आरोपियों को पेशी हेतु अदालत नहीँ भेजे जाने के कारण अभियुक्त गण का विचारण बाधित होने पर सख्त रुख अपनाते हुए एडीजे 13 माननीय महेश चन्द वर्मा ने जेल अधीक्षक जिला कारागार एवं पुलिस आयुक्त आगरा को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया कि, भविष्य में विचाराधीन बंदियों के नियमित विचारण कें लियें उन्हें न्यायालय में पेश कराना सुनिश्चित करे।

जिससे उनके मूल अधिकारों का सरंक्षण हो सके तथा उच्चतम न्यायालय कें उक्त सर्व मान्य विधि व्यवस्था का अनुपालन हो और उसकीं अवहेलना एवं अवमानना ना हो।

अदालत ने आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के जेल अधीक्षक जिला कारागार एवं पुलिस आयुक्त आगरा को निर्देश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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