आरोपी एवं उसकी मौसी के विरुद्ध आरोप पत्र हुआ था प्रस्तुत
मौसी पर लगा था अपहरण में सहयोग का आरोप
पीड़िता के मुकरने पर आरोपी एवं उसकी मौसी हुई बरी
आगरा 23 अक्टूबर ।
अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित मनीष पुत्र रघुराज सिंह निवासी नगला किला थाना शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद एवं आरोपी के कृत्य मे सहयोग के मामले में आरोपित उसकी मौसी श्रीमती रेशमा देवी पत्नी कांता प्रसाद निवासी कुबेर पुर थाना एत्मादपुर जिला आगरा को पीड़िता के मुकरने पर अदालत ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना एत्मादपुर में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा की 14 वर्षीया पुत्री कक्षा 10 की छात्रा थीं । 4 अक्टूबर 2017 की सुबह 8 बजे वह घर से स्कूल जाने कि कह कर गई थी ।
Also Read – दलित उत्पीड़न, मारपीट एवं अन्य आरोप में आगरा न्यायालय ने दी चार वर्ष की कैद और 41 हजार रुपये का जुर्माना
जिसको आरोपी मनीष अपनी मौसी श्रीमती रेशमा एवं अन्य के सहयोग से बहला फुसला कर भगा ले गया था । घर से जाते समय वादी की पुत्री 45 हजार रुपये भी घर से निकाल कर ले गयी थीं।
वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पीड़िता की बरामदगी के उपरांत आरोपी के विरुद्ध अपहरण ,दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट में एवं उसकी मौसी के विरुद्ध अपहरण में सहयोग के आरोप में आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया था।
पुलिस एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता ने जहां अपने आरोप की पुष्टि की थी लेकिन वही अदालत के समक्ष पीड़िता अपने पूर्व बयानों से मुकर गयीं ।उसने कहा वह आरोपी को नहीँ जानती ।आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया था ।वह अपनी नानी के यहाँ चली गईं थी।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय सोनिका चौधरी ने सबूत के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता गोपाल प्रसाद सिंह के तर्क पर आरोपी एवं उसकी मौसी को बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin