आगरा 05 दिसंबर ।
अपहरण दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपित जैकी पुत्र घमंडी निवासी नगला बेर, भीम नगर, थाना जगदीशपुरा एवं उसके कृत्य में सहयोग के आरोपी प्रमोद पुत्र विजय सिंह निवासी बारह फुटी गली, थाना जगदीशपुरा जिला आगरा को पीड़िता के मुकरनें पर सबूत के अभाव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर की अदालत ने बरी करने के आदेश दिये है ।
थाना जगदीशपुरा में दर्ज मामले कें अनुसार वादनी मुकदमा नें तहरीर दें आरोप लगाया कि 14 अगस्त 2017 की दोपहर दो बजें आरोपी जैकी, प्रमोद एवं उनकें परिजन वादनी के घर आ जन्माष्टमी की खरीदारी करने के बहाने वादनी की 17 वर्षीया पुत्री को अपने साथ बाजार की कह कर लें गये।
Also Read – हत्या प्रयास एवं अन्य आरोप में तीन को दस वर्ष कैद और बारह हज़ार जुर्माने की सज़ा

देर तक नहीं आनें पर वादनी आरोपियों कें घर गई तो उनकें परिजनों नें कोई सन्तोषजनक जबाब नहीँ दिया । वादनी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस नें दिल्ली से पीड़िता को बरामद किया ।
आरोपी जैकी प्रमोद कें सहयोग से वादनी की पुत्री को दिल्ली लें गया था वहां दस दिन होटल में रख उसनें वादनी की पुत्री के साथ दुराचार किया था।
Also Read – दो करोड़ चालीस लाख की धोखाधड़ी, अमानत में ख़यानत एवं अन्य आरोप में अग्रिम जमानत खारिज करने के आदेश
उक्त मामले वादनी एवं पीड़िता सहित सात गवाह अदालत में पेश हुये। पीड़िता द्वारा अपनें पूर्व कथन से मुकर आरोपियों को क्लीन चिट देनें पर सबूत कें अभाव एवं आरोपियों कें अधिवक्ता गोपाल प्रसाद मथुरिया कें तर्क पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दियें।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026







