ताजमहल/तेजोमहालय केस में सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी की अर्जी पर वादी कुंवर अजय तोमर के अधिवक्ता ने दाखिल की आपत्ति, अब 23 अक्टूबर को होगी सुनवाई ।

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
ताजमहल को बताया वक्फ बोर्ड की संपत्ति, वादी के अधिवक्ता ने दाखिल की आपत्ति

आगरा 07 अक्टूबर।

ताजमहल/तेजोमहालय में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर वाद में सोमवार को लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई ।

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वादी के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने आपत्ति दाखिल की । जिस पर कोर्ट सुनवाई की तारीख 23 अक्टूबर नियत की है पिछली सुनवाई 24 सितंबर को हुई थी जिसमें मुस्लिम समुदाय से सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने केस में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी थी ।

उन्होंने अपनी अर्जी में ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया है। साथ ही वादी पर एएसआई और भारतीय संघ से मिलीभगत का आरोप लगाया है। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई ।

वादी के अधिवक्ता ने लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए कहा कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी का ताजमहल से कोई लेना-देना नहीं है ना ही वह उनकी स्वयं की संपत्ति है इसलिए वह पक्षकार नहीं बन सकते । वह केवल मीडिया में अपने आप को चमकाने के लिए मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहे हैं

वादी कुंवर अजय तोमर ने बताया कि ताजमहल/तेजोमहालय है शिव मंदिर है करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। वर्तमान में भारत सरकार की संपत्ति है ना कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ।

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उन्होंने कहा कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी का ताजमहल से कोई लेना-देना नहीं है तो उन्हें पक्षकार बनने का कोई अधिकार ही नहीं है । उन्हे सबसे पहले तो इस बात का साक्ष्य दें की क्या वह शाहजहां या मुमताज के वंशज हैं ? उनकी कौन सी पीढ़ी में आते हैं ?

वादी ने कहा कि इनके पास ना तो ताजमहल के कोई साक्ष्य है न वक्फ बोर्ड की जमीन होने के कोई साक्ष्य है। यह न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं ।देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं जो की निंदनीय है। वक्फ बोर्ड के जरिए किसी भी जमीन पर हक जताना अब नहीं चलेगा । आशा करते है कि न्यायालय अगली सुनवाई पर सकारात्मक निर्णय देगा ।

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इस केस के संबध में आपको बता दें कि योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने ताजमहल को तेजोमहालय बताते हुए 23 जुलाई को सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर अपने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं झम्मन सिंह रघुवंशी के द्वारा वाद दाखिल किया था ।

जिसमें प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ राजकुमार पटेल को बनाया गया ‌था ।

अब इसमें यूनियन ऑफ़ इंडिया (भारतीय संघ) भी प्रतिवादी बनाया गया है ।

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विवेक कुमार जैन
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    को होगी सुनवाई । – कानून राजतक < Loved it!

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