आगरा 2 जुलाई।
आगरा में एक धोखाधड़ी के मामले में, कूटरचित दस्तावेज़ों पर गवाही देने के आरोपी अविनाश कुमार पुत्र बिजेंद्र पाल सिंह (निवासी सेक्टर 8, आवास विकास कॉलोनी, थाना सिकंदरा) को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। इस फैसले के साथ, आरोपी की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
यह मामला थाना जगदीशपुरा में दर्ज हुआ था, जिसमें भारतीय सेना में कार्यरत सुनील शर्मा ने आरोप लगाया था। शर्मा का अपनी पत्नी चंचल शर्मा उर्फ भावना शर्मा से पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसके कारण उनकी पत्नी 2017 से उनसे अलग रह रही हैं। उनकी ससुराल नगला अजीता में है।
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सुनील शर्मा के अनुसार, उनके बेटे विष्णु शर्मा का जन्म 12 सितंबर 2016 को रामा हॉस्पिटल, भटिंडा, पंजाब में ऑपरेशन से हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी है।
बाद में उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी ने बच्चे का दाखिला शेरवुड स्कूल, आवास विकास बोदला में करवा रखा है। आरटीआई से जानकारी मांगने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि बच्चे की जन्म तिथि 12 सितंबर 2017 अंकित कराई गई है, जो कि वास्तविक जन्मतिथि से एक साल बाद की है।
आरोप है कि इस कूटरचित दस्तावेज़ पर आरोपी अविनाश कुमार ने अपना आधार कार्ड लगाकर गवाही दी थी। अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता प्रदीप राठौर और विजय कश्यप के तर्कों को स्वीकार करते हुए अविनाश कुमार की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली और उनकी रिहाई के आदेश दिए।
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1 thought on “फर्जी दस्तावेज़ पर गवाही देने के आरोपी को अग्रिम जमानत मिली”