आगरा।
आगरा में दुष्कर्म, गाली-गलौज और मारपीट के एक मामले में अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नवीन कुमार नाम के आरोपी को सबूतों के अभाव और पीड़िता के बयानों में गंभीर विरोधाभास के चलते बरी कर दिया है।
यह मामला 3 अक्टूबर, 2017 को छत्ता थाने में दर्ज कराया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि नवीन कुमार ने लगभग एक साल पहले उसके घर में घुसकर उससे दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने बताया था कि आरोपी ने उसके अश्लील फोटो भी खींचे थे और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर कई बार उससे दुष्कर्म किया।
शिकायत के अनुसार, 14 सितंबर, 2017 को कॉलेज जाते समय आरोपी ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज भी की थी, जिसके बाद उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया।
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हालांकि, मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में कई ऐसे सबूत पेश किए गए जो पीड़िता के आरोपों के विपरीत थे। पेश किए गए फोटोग्राफ में पीड़िता को आरोपी के साथ खुश और सेल्फी लेते हुए पाया गया। इसके अलावा, मेडिकल जांच में भी पीड़िता के शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं मिले थे।
अदालत ने पाया कि पीड़िता के खुद के बयानों में भी गंभीर विरोधाभास थे और उसके परिवार से किसी ने भी गवाही नहीं दी। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और आरोपी के वकील नीरज पाठक के तर्कों के आधार पर, अदालत ने नवीन कुमार को सभी आरोपों से बरी करने का आदेश दिया।
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