प्रेमिका की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास और 2 लाख 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा: १२ अगस्त ।

अपनी प्रेमिका की हत्या के आरोपी अतुल उर्फ आनंद को अपर जिला न्यायाधीश (एडीजे -26) माननीय अमरजीत ने आजीवन कारावास और 2 लाख 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

आरोपी ने युवती पर शादी का दबाव डालने के कारण उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी और शव को कोठी मीना बाजार के मैदान में फेंक दिया था।

यह मामला 22 अप्रैल 2020 का है। उस दिन शाहगंज पुलिस को सूचना मिली थी कि कोठी मीना बाजार के मैदान में एक बोरी में बंद युवती का शव पड़ा है। पुलिस ने शव को बरामद कर उसकी शिनाख्त की।

Also Read – मारपीट और तोड़फोड़ के 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर

मृतका के भाई सागर ने आरोपी अतुल के खिलाफ शाहगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि अतुल और उनकी बहन के बीच प्रेम संबंध थे। अतुल शादी का झांसा देकर उनकी बहन का शोषण कर रहा था।

जब बहन ने उस पर शादी का दबाव बनाया, तो उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को बोरे में भरकर सबूत मिटाने के लिए मैदान में फेंक दिया।

अदालत में एडीजीसी मोहित पाल ने सभी सबूत और गवाहों को पेश किया।

न्यायाधीश ने इन सबूतों और दलीलों के आधार पर आरोपी अतुल को हत्या और सबूत नष्ट करने का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ 2 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Channel BulletinGroup Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *