आगरा 05 नवंबर ।
अश्लील छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धारा में आरोपित शिव कुमार पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम नेवरी थाना डौकी जिला आगरा को पीड़िता एवं अन्य गवाहो के मुकरने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने बरी करने के आदेश दिये।
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थाना डौकी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि उसकी 17 वर्षीया पुत्री अपनी भाभी के साथ 11 मई 2017 की रात्रि सात बजे करीब शौच हेतु खेतों की तरफ गई थीं दोनो के बीच में काफी दूरी थी।
उसी दौरान आरोपी शिवकुमार ने वहां आ वादी की पुत्री का बदनीयत से हाथ पकड़ उसे खींच कर चरी के खेत मे ले जाने लगा, पुत्री के शोर मचाने पर आई उसकी भाभी ने आरोपी को पकड़ लिया। जिस पर वह उसके साथ हाथापाई कर भाग गया । आरोपी के घर शिकायत करने जाने पर आरोपी के परिजनो ने वादी के पुत्र के साथ मारपीट की।
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मुकदमे के विचारण के दौरान पीड़िता एवं अन्य गवाहों के पूर्व गवाही से मुकरने एवं घटना की चश्मदीद गवाह पीड़िता की भाभी को अदालत में पेश नहीं करने पर सबूत के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह के तर्क पर अदालत ने आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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