आगरा 28 फ़रवरी ।
नाल पर जुआ ख़िलाने के मामले में आरोपित रमेश चन्द जैन पुत्र स्व.टीका राम जैन निवासी पंजा मदरसा, थाना छत्ता को साक्ष्य के अभाव में एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना छत्ता में दर्ज मामले के अनुसार 4 मार्च 2010 को तत्कालीन थानाध्यक्ष विजय कुमार, एसआई लाखन सिंह, एसआई मुख्तयार सिंह एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने मुखबिर की सूचना पर परशुराम गली भैरों नाला स्थित मकान पर छापा मार आरोपी रमेश चंद जैन पुत्र स्व टीका राम जैन निवासी पंजा मदरसा, थाना छत्ता एवं अन्य को गिरफ्तार कर ताश की गड्डी एवं नगदी बरामद की थी।
Also Read – लाखों रुपये का चैक डिसऑनर आरोपी अदालत में तलब
पुलिस ने आरोपी एवं अन्य के विरुद्ध 3/4 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था । उक्त मामले में अन्य आरोपियों की पत्रावली पृथक हो जानेँ के कारण आरोपी रमेश चंद जैन का ही विचारण हुआ था।
14 वर्ष चले विचारण के दौरान अदालत ने तत्कालीन थानाध्यक्ष /वादी मुकदमा, दो एसआई एवं कई पुलिसकर्मियों को गवाही हेतु अदालत में हाजिर होने के लियें अनेक प्रतिकूल आदेश पारित किये परन्तु एक भी गवाह अदालत में पेश नहीं हुआ। ना ही थाना छत्ता द्वारा आरोपियों से बरामद माल को अदालत में पेश किया गया ।
एसीजेएम 2 माननीय बटेशवर कुमार ने साक्ष्य के पूर्णतया अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता प्रदीप राठौर कें तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin