आगरा १२ मई ।
कुल्हाड़ी से सिर में प्रहार कर गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित देश राज पुत्र माता प्रसाद निवासी ग्राम नगला ताल बिल्हेनी, बमरौली कटारा, जिला आगरा को दोषी पाते हुये एडीजे 14 माननीय ज्योत्स्ना सिंह ने दस वर्ष कैद की सजा से दंडित किया।
उक्त मामले में बल्बा, मारपीट आरोप में आरोपित कालीचरन, रामसेवक, बॉबी एवं मनोज को दोषी पाते हुये अदालत ने दो वर्ष की कैद से दंडित किया। अदालत ने आरोपियो पर 65 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया।
वहीँ उक्त मामले में आरोपित बलवीर एवं संजय को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दोष मुक्ति के आदेश दिये।
थाना बमरौली कटारा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा लटूरी सिंह पुत्र देवी राम निवासी नगला ताल बिल्हेनी, थाना बमरौली कटारा जिला आगरा ने थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि 6 जुलाई 2023 की शाम 7.30 बजे करीब वहअपने परिजनों के साथ घर के दरवाजे पर बैठे थे।
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तभी आरोपी देशराज, कालीचरन, बलवीर, राम सेवक, बॉबी, मनोज एवं संजय वहाँ आकर वादी के घर के सामने चक रोड को काटने लगे। वादी के विरोध पर आरोपियो ने वादी पर कुल्हाड़ी फावड़े, लाठी डंडों से हमला बोल दिया।
वादी पक्ष के चरन सिंह, मछला देवी, धर्मेंद्र, चंद्रकला के द्वारा वादी को बचाने का प्रयास करने पर आरोपियो ने उनके साथ भी मारपीट कर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया ।
आरोपी देशराज द्वारा वादी के भाई चरन सिंह के सिर में कुल्हाड़ी से प्रहार कर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया।जिनकी चिकित्सा के दौरान मौत हो गई ।
एडीजे 14 माननीय ज्योत्स्ना सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं वादी के वरिष्ठ अधिवक्ता अभय पाठक एवं अदभुत पाठक के तर्क पर गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी देश राज सिंह को दस वर्ष कैद एवं अन्य आरोपियों कालीचरन, रामसेवक, बॉबी एवं मनोज को बल्बा, मारपीट आरोप में दो वर्ष कैद, सभी आरोपियों को 65 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया।
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