शौच हेतु खेत में गए बालक को आरोपी ने दबोच कर किया था जघन्य कृत्य
आगरा 20 फ़रवरी ।
बालक से अप्राकृतिक कृत्य एवं पॉक्सो एक्ट के मामले मे आरोपित संजय पुत्र बियानिया उर्फ मदन निवासी मोहल्ला शिवपुरी, थाना फतेहपुर सीकरी को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर नें 5 वर्ष कैद एवं दस हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है ।
थाना फतेहपुर सीकरी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा का पुत्र 24 अगस्त 21 की दोपहर दो बजे खेत में शौच करने गया था । तभी आरोपी संजय पुत्र बियानिया उर्फ मदन निवासी मोहल्ला शिवपुरी, थाना फतेहपुर सीकरी ने उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया ।
Also Read – अधिवक्ता संशोधन बिल में अधिवक्ताओं के खिलाफ लाये संशोधनों को पारित नही होने दिया जायेगा: प्रशांत सिंह अटल

वादी की तहरीर पर पुलिस ने अप्राकृतिक कृत्य एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर 20 अक्टूबर 21 को उसके विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रेषित किया।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के तर्क पर आरोपी संजय को दोषी पाते हुये 5 वर्ष कैद एवं 10 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में मां की निर्मम हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा - October 25, 2025
- आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - October 25, 2025
- 25 साल बाद फिरौती हेतु अपहरण के 6 आरोपी बरी, अपहृत ने नकारी गवाही - October 25, 2025






