16.50 लाख में तय हुआ था सौदा, एडवांस लेकर मुकरा आरोपी
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-5 ने विचारण हेतु जारी किया आदेश
आगरा।
मकान बेचने का सौदा कर एडवांस राशि हड़पने और बदले में दिया गया चेक बाउंस होने के मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-5 माननीय पंकज कुमार ने आरोपी नारायण पुत्र अमर सिंह, निवासी शिवपुरम कॉलोनी (दौरेठा नंबर-1, थाना शाहगंज), को मुकदमे के विचारण हेतु अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला ?
वादी शिव शंकर पुत्र श्री निवास, निवासी श्रीकृष्ण रेजिडेंसी (वायु विहार, थाना शाहगंज), ने अपने अधिवक्ता शिव शंकर मुद्गल के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया था।
आरोप के अनुसार:
* आरोपी नारायण ने अपना मकान वादी को 16 लाख 50 हजार रुपये में बेचने का सौदा किया था।
* इस सौदे के तहत वादी ने आरोपी को एडवांस (बयाना) के रूप में 5 लाख 50 हजार रुपये नकद दिए थे।
* कुछ समय बीतने के बाद आरोपी अपनी बात से पलट गया और मकान बेचने से साफ इनकार कर दिया।
Also Read – घनश्याम गुप्ता बने प्रभारी आगरा के संयुक्त निदेशक अभियोजन

बोगस चेक देकर की धोखाधड़ी:
जब वादी ने अपनी एडवांस राशि वापस मांगी, तो आरोपी ने उसे उक्त धनराशि का एक चेक थमा दिया।
वादी ने जब उस चेक को भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह डिसऑनर (बाउंस) हो गया। बार-बार प्रयास के बाद भी जब रकम वापस नहीं मिली, तो पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली।
अदालत का फैसला:
मामले की सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता शिव शंकर मुद्गल ने दलीलें पेश कीं।
अधिवक्ता के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला सही पाया और आरोपी को विचारण के लिए तलब करने का आदेश जारी किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- चेक बाउंस मामला: चांदी में निवेश के नाम पर 6 लाख की धोखाधड़ी, आरोपी दीपक प्रजापति को कोर्ट ने किया तलब - March 25, 2026
- साक्ष्य के अभाव में पति की हत्या की आरोपी पत्नी और प्रेमी बरी: एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला - March 25, 2026
- करोड़ों की ठगी का मामला: आरोपी विवेक कुमार सिंह की अग्रिम जमानत मंजूर, जिला जज ने दिए रिहाई के आदेश - March 25, 2026







