आगरा 26 मार्च ।
महिला से अश्लील छेड़छाड़ के मामले में आरोपित लोडिंग टेंपो ड्राइवर कुंवर पाल उर्फ चिम्मन लाल पुत्र मनोहर लाल निवासी मोहनीपुर, मख्खन पुर, जिला फिरोजाबाद को दोषी पाते हुये एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह ने तीन वर्ष कैद एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
थाना एत्मादपुर में दर्ज मामले के अनुसार वादनी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 2 अप्रेल 2021 कोई वाहन नहीँ मिलनें पर वह अपनी जिठानी एवं देवरानी के साथ फिरोजाबाद से एत्मादपुर आने के लियें लोडिंग वाहन में बैठी थी।

आई.ओ.सी. कट पर पहुंचने पर सुबह दस बजे करीब ड्राइवर द्वारा वादनी के साथ अश्लील छेड़छाड़ शुरू कर दी। वादनी के विरोध पर मौकें पर भीड़ जुट गई । उन्होने आरोपी ड्राइवर को पकड़ पुलिस को सौंप दिया ।
वादनी की तहरीर पर आरोपी लोडिंग टेंपो ड्राइवर कुंवर पाल उर्फ चिम्मन लाल कें विरुद्ध अश्लील छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ ।
उक्त मामले में वादनी मुकदमा उसकीं जिठानी एवं अन्य की गवाही दर्ज हुई । एसीजेएम 4 माननीय प्रगति सिंह ने एपीओ यतीन्द्र कुमार त्रिपाठी के तर्क पर आरोपी ड्राइवर को दोषी पातें हुये तीन वर्ष कैद एवं 5 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin- टोयोटा फॉर्च्यूनर चोरी के मामले में आरोपी रिजवान को आगरा अदालत से मिली जमानत - March 23, 2026
- हर्ष फायरिंग में मौत: आगरा की अदालत ने गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सुनाई 7 वर्ष की कैद - March 21, 2026
- आगरा: कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे दरोगा, पाक्सो कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को वेतन रोकने के दिए आदेश - March 21, 2026







