आगरा।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे 10) माननीय प्रदीप कुमार की अदालत ने अपनी ही गाड़ी बेचकर चोरी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने और आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में आरोपी देवकी नंदन उर्फ सोनू को जमानत दे दी है।
अदालत ने बचाव पक्ष के तर्कों और मामले की परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी की रिहाई के आदेश जारी किए हैं।
क्या था पूरा मामला:
थाना जगनेर में दर्ज मुकदमे के अनुसार, आगरा जिले के जगनेर निवासी आरोपी देवकी नंदन उर्फ सोनू पर आरोप था कि उसने स्वयं अपनी गाड़ी (पंजीकरण संख्या यूपी 80 ईटी 1679) किसी को बेच दी थी।
गाड़ी बेचने के बाद उसने पुलिस को गुमराह करने के उद्देश्य से थाना जगनेर में अपनी ही गाड़ी के चोरी हो जाने की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी।
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जब पुलिस ने मामले की जांच की और सच्चाई सामने आई, तो पुलिस ने आरोपी और इस साजिश में शामिल अन्य लोगों के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में कानूनी कार्रवाई की थी।
बचाव पक्ष की दलीलें और अदालत का फैसला
अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह ने अपना पक्ष रखा।
उन्होंने न्यायालय को बताया कि इस पूरी घटना का कोई भी स्वतंत्र गवाह (स्वतंत्र साक्षी) मौजूद नहीं है।
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इसके अतिरिक्त, आरोपी का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और जिस अपराध का आरोप लगाया गया है, उसमें सजा का प्रावधान सात वर्ष से कम है।
एडीजे 10 की अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता के इन तर्कों पर गंभीरता से विचार किया।
न्यायालय ने स्वतंत्र साक्षी के अभाव, आरोपी के साफ आपराधिक रिकॉर्ड और अपराध में सात वर्ष से कम सजा होने को आधार मानते हुए आरोपी देवकी नंदन उर्फ सोनू का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर लिया और उसकी रिहाई के आदेश दे दिए।
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