आगरा।
अतिरिक्त न्यायालय संख्या तीन के पीठासीन अधिकारी माननीय महेश नौटियाल ने चेक डिसऑनर के एक मामले में गंभीरता दिखाते हुए आरोपी को अदालत में हाजिर होने के आदेश जारी किए हैं।
यह मामला नौ लाख रुपये की उधारी और उसके बदले दिए गए चेक के बैंक में अनादरित होने से जुड़ा है।
प्रकरण के अनुसार, थाना जगदीशपुरा क्षेत्र की नई आबादी, महावीर नगर निवासी भीम प्रकाश वरुण ने अदालत में परिवाद दायर किया था।
वादी का आरोप है कि शाहगंज थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी निवासी राकेश कुमार उनके मित्र हैं।
मित्रता के नाते आरोपी ने जरूरत पड़ने पर वादी से नौ लाख रुपये उधार लिए थे। जब वादी ने 15 जनवरी 2025 को अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपी ने उन्हें सात फरवरी 2025 की तिथि का नौ लाख रुपये का एक चेक प्रदान किया।
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वादी ने जब उक्त चेक को भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया, तो वह पर्याप्त धनराशि न होने के कारण बाउंस हो गया।
इसके बाद वादी ने कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के दौरान वादी के अधिवक्ता राजेश यादव और अदिति यादव ने अदालत के समक्ष अपनी दलीलें और साक्ष्य पेश किए।
अदालत ने वादी पक्ष के तर्कों और उपलब्ध दस्तावेजों का संज्ञान लेते हुए आरोपी राकेश कुमार को नियमानुसार अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।
अब इस मामले की अगली सुनवाई अदालत द्वारा निर्धारित तिथि पर होगी।
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