आगरा की पॉक्सो अदालत ने सख़्त कदम उठाते हुए गवाही के लिए पेश न होने पर दरोगा का वेतन रोकने का दिया आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा:

अदालती आदेशों की अवहेलना और गवाही के लिए उपस्थित न होना एक पुलिस अधिकारी को भारी पड़ गया है।

विशेष न्यायाधीश (POCSO एक्ट) माननीय सोनिका चौधरी ने थाना अछनेरा में तैनात उपनिरीक्षक (SI) मुकेश कुमार का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं।

मामले की मुख्य बिंदु:

* न्यायालय की नाराजगी: कोर्ट ने पुलिस आयुक्त (Police Commissioner) को निर्देशित किया है कि उक्त उपनिरीक्षक का वेतन तब तक रोका जाए जब तक वह अदालत में उपस्थित होकर अपनी गवाही पूरी नहीं कर लेते।

* अनिवार्य उपस्थिति: अदालत ने पुलिस आयुक्त को यह भी आदेश दिया है कि आगामी 12 फरवरी 2026 को उपनिरीक्षक मुकेश कुमार की अदालत में उपस्थिति हर हाल में सुनिश्चित कराई जाए।

क्या है पूरा मामला ?

यह मामला थाना बसई अरेला से संबंधित है, जहां वर्ष 2021 में अश्लील छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट (POCSO) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

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* अहम गवाह: उपनिरीक्षक मुकेश कुमार इस मामले में विवेचक (Investigating Officer) और महत्वपूर्ण गवाह हैं।

* सुनवाई में देरी: मुकदमे के अन्य सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन विवेचक के हाजिर न होने के कारण ट्रायल की प्रक्रिया अटकी हुई है।

* आदेशों की अनदेखी: अदालत ने इससे पहले भी कई बार प्रतिकूल आदेश और नोटिस जारी किए थे, लेकिन दरोगा मुकेश कुमार कोर्ट में पेश नहीं हुए।

* न्यायालय की टिप्पणी: विशेष न्यायाधीश ने मामले की संवेदनशीलता और न्याय प्रक्रिया में हो रही देरी को देखते हुए इसे अत्यंत गंभीर माना और वेतन रोकने जैसा कड़ा कदम उठाया।

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अदालत का यह आदेश उन पुलिस अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है जो अदालती समन और गवाही को गंभीरता से नहीं लेते हैं।

पोक्सो जैसे गंभीर मामलों में विवेचक की गवाही निर्णय तक पहुँचने के लिए अनिवार्य होती है।

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विवेक कुमार जैन
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